लाडली बहना योजना के साथ इस योजना से भी मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलते हैं ₹1500, जाने योग्यता पात्रता, कैसे और कहां करें आवेदन

Aahar Anudan Yojana: मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त और स्वपोषण बनाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है जिसमें लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए अहम योजना है। इसी तर्ज पर सरकार ने आदिवासी महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए “आहार अनुदान योजना” की शुरूआत की है।

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अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन महिलाओं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कैसे और कहां आवेदन करना होगा आइए विस्तार से जानते हैं।

लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलते हैं हर महीने 1250 रुपए

बता दें कि मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी तब उसे समय इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को ₹1000 प्रति महीने दिए जाते थे किंतु अब इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।

लाडली बहना योजना में अब तक मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाएं पंजीकृत हैं जिन्हें हर महीने 1250 रुपए भुगतान मिल रहा है। जिन महिलाओं को यह लाभ राशि मिल रही है उनके और उनके पूरे परिवार के जीवन स्तर में काफी सुधार देखा गया है। लाडली बहना योजना के बारे में तो हर कोई जानता है किंतु इसके अलावा भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक और योजना शुरू की गई है जिसका नाम “आहार अनुदान योजना” योजना है आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

आहार अनुदान योजना से महिलाओं को मिलते हैं हर महीने ₹1500

लाडली बहना योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है ऐसी ही योजना आहार अनुदान योजना है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाओं को हर महीने ₹1500 दिए जाते हैं।

एमपी आहार अनुदान योजना की शुरूआत साल 2017 में की गई थी। इसे जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया, और सहरिया की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वपोषण बनाना है। जिसके लिए उन्हें हर महीने ₹1500 की भुगतान राशि प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं कैसे लें इस योजना का लाभ।

पात्रता मापदंड

  • इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाएं ले सकती हैं।
  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक आर्थिक रूप से गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जाति का होना चाहिए।
  • आवेदक और उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकरी नौकर या नेता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

आहार अनुदान योजना का लाभ कैसे लें

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको योजना में आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से किया जाता है। और ऑफलाइन आवेदन के लिए आप जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग से सम्पर्क करें या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पंजीकरण के लिए यहां के कर्मचारियों से सहायता ले सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज-

  • समग्र आईडी
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता का विवरण
  • महिला की पासपोर्ट साइज की फोटो
  • आहार अनुदान योजना का आवेदन फार्म इत्यादि

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